Pandit Dindayal Awas Yojana 2023 | पंडित दीनदयाल उपाध्यय आवास योजना पात्रता, डॉक्यूमेंट, आवेदन

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Pandit Dindayal Awas Yojana : इस लेख में पंडित दीनदयाल उपाध्यय आवास योजना का उद्देश्य, लाभार्थी, पात्रता, डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन आवेदन कैसे करे इन सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम बाबू सोलंकी है और आज के इस बहुत प्यारे आर्टिकल या लेख में आपका स्वागत करता करता हु। आज का पूरा लेख पंडित दीनदयाल उपाध्यय आवास योजना के बारे में होने वाला है अगर आप इस योजना के बारे में साडी जानकारी हासिल करना चाहते है तो हमारे साथ अंत बने रहिये मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिस करूँगा की आपको जानकारी में कोई कमी ना रह जाये।

Pandit Dindayal Awas Yojana

गुजरात के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही है जैसे की अभ्यार्थीओ के लिए “फ्री कोचिंग सहाय योजना“, लड़कियों के लिए “कुवरबाई नु मामेरु योजना” तो वही विदेश में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए “विदेश अभ्यास लोन योजना” चल रही है। पर जिसके पास खुदका घर नहीं है उसके लिए सरकार ने एक और योजना निकली है जिसका नाम है “पंडित दीनदयाल उपाध्यय आवास योजना“, इस योजना के तहत जिसके पास खुदका पक्का मकान नहीं है उसको सरकार पका घर बनाकर देगी, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए हम इसमें विस्तार से देखेंगे।

पंडित दीनदयाल आवास योजना क्या है? (What is Pandit Dindayal Awas Yojana?)

नियामक विकसति जाती कल्याण विभाग के जरिये सामाजिक और शैक्षणिक पछात वर्ग, EWS और विचरती विमुक्त जाती के वो लोग जिनके पास खुदका पक्का घर नहीं है, या खुला प्लॉट है पर उसमे रहने के लिए घर नहीं तो पंडित दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से ऐसे लोगो को घर बनाने में सरकार मदद करेगी या सरकार उनको अपना पक्का घर बनाने के लिए धन राशि प्राप्त करवाएगी।

पंडित दीनदयाल आवास योजना हाइलाइट्स

योजना का नामपंडित दीनदयाल आवास योजना (Pandit Dindayal Awas Yojana)
कब लॉन्च हुईसाल 2018 में
किसने लॉन्च कीगुजरात सरकार
योजना का उद्देश्यघर हिन या बेघर लोगो के लिए घर बनाना
किसको लाभ मिलेगाOBC/EWS/SC/ST के वो लोग जिनकी आय सालना ६ लाख से कम हो।
कितना लाभ मिलेगा1,20,000/- रूपया
ऑफिसियल वेबसाइटesamajkalyan.gujarat.gov.in
हेल्पलाइन नंबर7004193202 (PM Pandit Dindayal Awas Yojana)

योजना का उद्देश्य

पंडित दीनदयाल आवास योजना के माध्यम से सरकार उन लोगो तक अपनी पहोच बनाना चाहती है वाकय जिसके पास खुद का घर नहीं है और जो लोग बेघर है इसके लिए सरकार कुछ योगदान करके इन लोगो के लिए अपना घर बनाकर देगी, यही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

यह योजना गुजरात सरकार की एक विकासलक्ष्यी पहल है लोगो ने इस योजना को बखूबी सराया है, इस योजना से बेघर या घरहिन लोगो को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी।

योजना का लाभ

इस योजना के माध्यम से बेघर लोगो के लिए घर बनाया जायेगा जिसमे ३ किस्तों में कुल Rs.1,20,000 की दान राशि दी जाएगी।

किस्तों के अंक मिलने योग्य धन राशि
पहली क़िस्त में Rs.४०,०००/- की सहाय
दूसरी क़िस्त में Rs.6०,०००/- की सहाय
तीसरी क़िस्त में Rs.2०,०००/- की सहाय
  • जिनके पास खुदका घर नहीं है उनको घर मिलेगा।
  • जिन लोगो या परिवार के पास पक्का घर नहीं है उनको एक पक्का घर मिलेगा
  • लाभार्थी की धन राशि डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।

योजाना के लिए पात्रता

पंडित दीनदयाल आवास योजना का लाभ लेने के लिए कुछ खास सरते राखी गई है, अगर आप उन सरतो को पूरा करते है तो ऐसे किस्से में आप इस योजना के लिए अपना आवेदन कर सकते है, यह सब सरते निम्न लिखित है।

  • आवेदनकर्ता मूल गुजरात का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करता सामाजिक और शैक्षणिक पछात वर्ग, EWS या फिर विचरती विमुक्त जाती का होना चाहिए।
  • जिस परिवारकी सालाना आय Rs.600000 से कम है वह परिवार इस योजना में आवेदन कर सकता है।
  • जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसका खुदका पक्का घर नहीं होना चाहिए।
  • योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास खुदका मालिकाना हक़ वाला प्लॉट होना चाहिए।

लाभ लेने हेतु दस्तावेज

पंडित दीनदयाल आवास योजना का लाभ लेने के लिए आपको अलग अलग टाइप के डाक्यूमेंट्स की जरुरत रहेगी जैसे की,

  • निवास प्रूफ के तौर पर (आधारकार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइसेंस, लीज एग्रीमेंट, इलेक्शन कार्ड या राशन कार्ड इनमे से कोई एक)
  • आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • कास्ट सर्टिफिकेट और सब-कास्ट सर्टिफिकेट
  • जमीन मालिकाना हक़ डाक्यूमेंट्स
  • तलाटी कम मंत्री का दिया हुआ सर्टिफिकेट
  • बिल्डिंग कंट्रक्शन लेटर कंस्ट्रक्शन करने के लिए
  • BPL कार्ड की कॉपी
  • पति का डेथ सर्टिफिकेट (अगर आप विधवा है तो)
  • बैंक पास बुक/ कैंसिल चेक

हेल्पलाइन नंबर

PM Pandit Dindayal Awas Yojana के बारे में आपको कोई भी ज्यादा जानकारी की जरुरत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर के जरिये सरकार को कांटेक्ट करके आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते है इस योजना का 7004193202 ऑफिसियल हेल्पलाइन नंबर है और कोई ज्यादा जानकारी जैसे ही अपडेट होगा आपको इस वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

SJE Gujarat द्वारा इ-समाज कल्याण पोर्टल बनाया गया है, आपको इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट यानि e samaj kalyan portal पर जाना होगा इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखते है।

  • स्टेप-१ : आपको सबसे पहले Google में e samaj kalyan portal सर्च करना होगा।
  • स्टेप-2 : अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा जहा आपको “Director Developing Castes Welfare” ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक कीजिये।
  • स्टेप-3 : अगले पेज पर आपको बहुत सारी योजनए दिखेगी इसमें सइ आपको ” પંડિત દીન દયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના” को पसंद करना है।
  • स्टेप-4 : अगर अपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा “New User? Please Register Here
  • स्टेप-5 : रजिस्ट्रेशन के बाद आप ID पासवर्ड डालके Log In हो जाये।
  • स्टेप-6 : अब आपको Pandit Dindayal Awas Yojana Online Apply पर क्लिक करना होगा और इसमें दी गयी सारी डिटेल भर दिजीये।
  • स्टेप-7 : मांगी गई डिटेल भरने के बाद सबमिट कर दीजिये।

निष्कर्ष

अंत में, दोस्तों अंत में बात करे तो हमने इस लेख में यानि पंडित दीनदयाल उपाध्यय आवास योजना पात्रता, डॉक्यूमेंट, आवेदन, Pandit Dindayal Awas Yojana (Pandit Dindayal Upadhyay Awas Yojana) के बारे में पूरी डिटेल में बात की है ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई दिक्कत ना आये। अगर आपको हमारा ये लेख पसंद आया है तो इस लेख को जरूरियात मंद लोगो तक पहुचाये ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके।

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FAQ’s

Q-1. पंडित दीनदयाल आवास योजना में कौन आवेदन कर सकता है?

Answer : इस योजना में OBC/EWS/SC/ST के वो लोग जिनकी आय सालना ६ लाख से कम हो।

Q-2. पंडित दीनदयाल आवास योजना में कितनी धन राशि दी जाती है?

Answer : इस योजना के माध्यम से बेघर लोगो के लिए घर बनाया जायेगा जिसमे ३ किस्तों में कुल Rs.1,20,000 की दान राशि दी जाएगी।

Q-3. पंडित दीनदयाल आवास योजना का लाभ लेने हेतु परिवार की सालाना आय कितनी होनी चाहिए?

Answer : जिस परिवारकी सालाना आय Rs.600000 से कम है वह परिवार इस योजना में आवेदन कर सकता है।

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